प्रेम कुमार
रायपुर। CG NEWS: राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जमीन और मकान की कीमत तय करने के नए नियम लागू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें जारी की हैं। अब रजिस्ट्री में जमीन और संपत्ति की कीमत पहले से अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से तय होगी।Cg News : CG बोर्ड 12वीं की परीक्षा आज से तो कल से होगा CG बोर्ड 10वीं को परीक्षा. 5.97 लाख स्टूडेंट्स होंगे परिक्षा में शामिल
जमीन की कीमत और सड़क से दूरी का मूल्य निर्धारण।
जमीन का रकबा: शहरी क्षेत्र में 0.140 हेक्टेयर (करीब 0.35 एकड़ या 15069 वर्गफीट) तक की भूमि का मूल्य क्षेत्रीय प्रति वर्गमीटर दर से तय होगा। 0.140 हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए, पहले 0.140 हेक्टेयर का मूल्य वर्गमीटर दर से और शेष भूमि का मूल्य प्रति हेक्टेयर दर से निर्धारित होगा।
सड़क की परिभाषा Definition of road: शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूरी तक की जमीन को सड़क से लगी मानी जाएगी। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य मार्ग से 50 मीटर दूरी तक की भूमि सड़क से लगी मानी जाएगी। राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग, पीएम ग्राम सड़क, लोक निर्माण विभाग की सड़क या 18 मीटर (60 फीट) चौड़ी सड़क।
विशेष परिस्थितियों में छूट: ओवरब्रिज/फ्लाईओवर के नीचे स्थित संपत्ति पर 20% छूट।और असिंचित (बिना सिंचाई) जमीन की दर सिंचित जमीन की तुलना में 20% कम होगा।
उदाहरण: यदि किसी क्षेत्र की दर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर और 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, तो 0.405 हेक्टेयर भूमि का मूल्य होगा
0.140 हेक्टेयर (1400 वर्गमीटर) × 200 रुपये = 2,80,000 रुपये
शेष 0.265 हेक्टेयर × 10,00,000 रुपये = 2,65,000 रुपये कुल मूल्य = 5,45,000 रुपये होगा।
एक से अधिक खरीदार होने पर अथवा कई लोग (जो एक परिवार के सदस्य नहीं हैं) अगर वो लोग मिलकर भूमि खरीदते हैं, तो हर व्यक्ति के हिस्से के अनुसार मूल्यांकन अलग होगा। परिवार के सदस्य माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पोता-पोती, नाती-नातिन।
व्यवसायिक और औद्योगिक भूमि पर मूल्य वृद्धि का तरीका।

- मुख्य मार्ग से अंदर स्थित व्यवसायिक/औद्योगिक संपत्ति पर 25% मूल्य वृद्धि लागू। उद्योग, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप आदि का मूल्यांकन वैल्यूअर की रिपोर्ट या बिक्री मूल्य में से जो अधिक हो, उसके आधार पर किया जाएगा। विक्रय के समय भूमि मूल्य + निर्माण मूल्य जोड़कर बाजार मूल्य तय होगा।अस्पताल, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट आदि गैर-आवासीय संपत्ति मानी जाएंगी। खुली छत का मूल्य प्लाट दर का 70% होगा।

